हरियाणा फ्री स्कूटी योजना के तहत, हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों की बेटियों को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जा रही है। इससे राज्य की बेटियों को पढ़ाई में किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए वे सभी श्रमिक योजना में पंजीकृत हैं जिन्होंने हरियाणा के श्रम विभाग में पंजीकरण करवाया है।
एक वर्ष की नियमित सदस्यता और उपलब्ध घोषणा पत्र को पूरा करना अनिवार्य है।
पंजीकृत श्रमिक की पुत्री के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही है तो उसे महाविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान के प्रमाण-पत्र को अपलोड करना होगा।
केवल हरियाणा राज्य में किसी उच्च शिक्षा संस्थान/कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्रा इस योजना के लिए पात्र होगी।
श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह शादीशुदा नहीं होनी चाहिए।
उसके पास वैध दोपहिया वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए।
श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य का पहले से ईंधन या इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए।
एक परिवार में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद तक सीमित है।
लाभ की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रुपये के माध्यम/रूप में दी जाएगी।
आवेदक को इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद का बिल, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से एक महीने की अवधि तक, ऑनलाइन अपलोड करना होगा, अन्यथा वह किसी भी कल्याणकारी योजना के लाभ का पात्र नहीं होगा।
फ्री स्कूटी योजना पात्रता
श्रमिक को पंजीकृत होने की अवधि कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए।
श्रमिक योजना 1 बार ही आवेदन कर सकता है।
फ्री स्कूटी योजना आवेदन
Haryana स्कूटी योजना उसका कोई आवेदन फीस नहीं है
Document कौन-कौन se chahie
परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड के साथ लिंक बैंक खाता
ड्राइविंग लाइसेंस
लेबर कॉपी
घोषणा पत्र
काम की एक स्लिप